इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड-पुनीत की जमानत याचिका फिर रद्द

इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड
इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड

इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड-अभियुक्त गैंगस्टर  ,हिस्ट्रीशीटर  बदमाश  पुनीत की ज़मानत  माननीय  हाई कोर्ट इलाहाबाद की दो जजों की बेंच ने खारिज कर दी

Mohammad ilyas-“Dankauri”/Greater Noida

गौतमबुद्धनगर क्षेत्र  के चर्चित  (इंजीनियर  मोहित  भाटी)  हत्या कांड   अभियुक्त गैंगस्टर  ,हिस्ट्रीशीटर  बदमाश  पुनीत की ज़मानत  माननीय  हाई कोर्ट इलाहाबाद की दो जजों की बेंच ने खारिज कर दी है। दादरि क्षेत्र के चर्चित( मोहित  भाटी)हत्या कांड    इंजीनियर मोहित भाटी के पिता महेश भाटी   समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वही बताया गया है कि अभियुक्त पुनीत दादरी विधायक का भांजा  है, इसीलिये यह हत्याकांड राजनीति के इर्द-गिर्द भी चर्चित रहा है। मोहित भाटी हत्याकांड के बाद मोहित भाटी हत्या में मुख्य Ghvha  महेश भाटी के छोटे भाई उमेश भाटी की भी एक फर्जी एक्सीडेंट में हत्या कर दी गई थी और कुछ दिन बाद महेश भाटी के दूसरे भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । इस तरह से एक ही परिवार के तीन तीन लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे।

स्वर्गीय मोहित भाटी
स्वर्गीय मोहित भाटी

स्वर्गीय मोहित भाटी के पीड़ित पिता महेश भाटी ने  विजन लाइव को बताया कि  मोहित भाटी हत्याकांड में ही फेसला आया था जिसमें अभियुक्त पुनीत  को 29,08,2022  को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जिसमें पहले भी माननीय हाई कोर्ट ने ज़मानत cancil कर के   दिन प्रती दिन सुनवाई के आदेश दिए थे । आजीवन कारावास के बाद अभियुक्त पुनीत ने पुनः  ज़मानत डाली थी जिसको माननीय हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज (24-07-2023) कर दिया है कि  अभियुक्त शातिर अपराधी हैं एसे अपराधी को पब्लिक में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि विधायक के दबाव में दादरी पुलिस ने केश पूरी तरह नहीं खोला था और अभियुक्त   4  महीने बाद जैल गया था, फिलहाल अभियुक्त   फतेहगढ  सेंट्रल जेल में बंद हैं।

 

इंजीनियर मोहित भाटी की पांच साल पहले हुई थी हत्या

अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्याकांड में नामजद कराए गए पुनीत नामक युवक को 29 अगस्त 2022 को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के होनहार इंजीनियर मोहित भाटी की पांच साल पहले 27 नवंबर 2018 को हत्या कर दी गई थी। घटना के समय मोहित प्राधिकरण कार्यालय में अपनी ड्यूटी पूरी करके दादरी के पास स्थित अपने गांव लुहारली वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में नामजद कराए गए पुनीत नामक युवक को 29 अगस्त 2022 को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुनीत की जमानत कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने उसकी याचिका का को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने साफ साफ कहा कि पुनीत खतरनाक अपराधी है। उसे समाज के बीच में खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

परिवार में अब तक हो चुकी हैं, तीन हत्या

इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या
इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या की गई थी उसके परिवार में अब तक 3 हत्याएं हो चुकी है

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिस होनहार इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या की गई थी उसके परिवार में अब तक 3 हत्याएं हो चुकी है। आपको बता दें कि मोहित भाटी लुहारली गांव के रहने वाले महेश भाटी का पुत्र था। महेश भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मोहित भाटी की हत्या के केस में महेश भाटी के भाई उमेश भाटी गवाह थे। अदालत में गवाही से पहले ही उमेश की भी हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं महेश के दूसरे भाई की भी हत्या की जा चुकी है। महेश भाटी के परिजन अपने घर में तीन तीन सदस्यों की हत्या का दर्द झेल रहे हैं। इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या में सजा काट रहे पुनीत भाजपा विधायक का भांजा है। इस कारण इस हत्याकांड को राजनीतिक कारणों से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। ग्रेटर नोएडा (दादरी) क्षेत्र के नागरिकों ने जमानत रद्द हो जाने पर संतोष व्यक्त किया है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि जिसने इतने होनहार इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या की थी उसे जेल में ही होना चाहिए। कुछ नागरिकों ने कहा कि हत्यारे को आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate

can't copy

×