तीन आरोपियों को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

  मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफ.टी.सी.-प्रथम, गौतमबुद्ध नगर के पीठासीन अधिकारी सिद्धार्थ कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

एडवोकेट देवेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी द्वारा आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने जबरदस्ती घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 एवं 452 आईपीसी के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्तगण ने सभी आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने हेतु तहरीर, चिक एफआईआर, जीडी की नकल, आरोप पत्र, नक्शा-नजरी व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षित कराया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष का पक्ष एडवोकेट देवेंद्र चौधरी ने रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस 20 सितंबर और 4 अक्टूबर 2025 को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। अतः अदालत ने दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया।

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