बिजली विभाग की इस कारगुजारी की शिकायत सीएम दरबार में पहुंची
बिजली विभाग के कानों पर कोई जूं तक नही रैंगी, जब जूं रैंगी तो ऐसी रैंगी कि उपभोक्ता पर बकाया और जुर्माने के तौर पर करीब 40,000 हजार रूपये की रिकवरी भेज दी
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा
बिजली विभाग कतई भी सुधरने वाला नही है। ऐसा ही एक बिजली विभाग का नया कारनामा गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर में प्रकाश में आया है। मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता कहता रहा, मगर बिजली विभाग के कानों पर कोई जूं तक नही रैंगी। जब जूं रैंगी तो ऐसी रैंगी कि उपभोक्ता पर बकाया और जुर्माने के तौर पर करीब 40,000 हजार रूपये की रिकवरी भेज दी। आइए तफसील से बताते हैं क्या है, पूरा मामलाः- दनकौर क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर में मोहसिन खान पुत्र मंजूर अली के यहां पर, दिनांक 25-09-2018 को धर्म कांटा लगाने के लिए कॉर्मिशयल बिजली का कनेक्शन हुआ था। बिजली कनेक्शन में मीटर के जरिए बिजली आ पाए और उसकी समय से अदायगी की जा सके, इस लिहाज से मीटर लगाए जाने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत उपखंड को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत उपखंड दनकौर की ओर से दिनांक 22-10-2018 को उपखंड अधिकारी उपखंड दनकौर को सूचित किया कि उपभोक्ता के यहां पर मीटर नही लगा है। इन सबके बावजूद बिजली विभाग के कानों पर मीटर लगाने के लिए कोई भी जूं नही रैंगी। उधर बिजली विभाग से बिजीलैंस आया और छापेमारी कर चोरी का मामला बना दिया गया। हालांकि बिजली उपभोक्ता की ओर से बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के लिए दिए गए प्रार्थन पत्र और कई जरूरी कागजात दिखाए, मगर नही सुनी गई और बकाया का नोटिस थमा दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत बिजली उपभोक्ता की ओर से पत्र के जरिए दिनांक 17-08-2021 को विद्युत उप खंड अधिकारी ग्रेटर नोएडा से की गई।
शिकायत में पत्र में बिजली उपभोक्ता मोहसीन खान ने विद्यतु उपखंड अधिकारी ग्रेटर नोएडा से पत्र मेंं मांग की कि बकाया के नोटिस वापस करते हुए मीटर लगवाया जावे ताकि मीटर के अनुसार आने वाले बिल को समय से जमा किया जा सके। किंतु इन सबके बावजूद भी बिजली विभाग के कानों पर कोई जूं नही रैंग रही है, बल्कि तहसील की ओर से रिकवरी का नोटिस तक थमा दिया गया है। इस रिकवरी नोटिस में साफ कह दिया गया है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड( सरकारी अधिनियम 1958 की धारा-5 के साथ पठित अमुक अधिनियम की धारा-3 के अधीन) आपको नोटिस दी जाती है कि यदि आप इस नोटिस के तामील होने की तिथि से 30 दिन के अंदर बकाया देय राशि 39392/-रूपया जमा नही कर देते हैं, तो पूर्ण देय, नोटिस एवं वसूली की लागत सहित भू- राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जाएगी। इस रिकवरी नोटिस आ जाने से अब बिजली उपभोक्ता के पांवों तले से मानो जमीन ही खिसक गई है। बिजली विभाग की इस कारगुजारी की शिकायत आखिर बिजली उपभोक्ता की ओर से सीएम दरबार में की गई हैं। सीएम को जनसुनवाई पोर्टल के जरिए भेजे गए शिकायत पत्र में बिजली उपभोक्ता ने लापरवाह और दोषी बिजली विभाग के अधिकारियांं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रिकवरी नोटिस को खत्म कराए जाने की मांग की है। इस बारे में बिजली विभाग का पक्ष जानने के लिए एसडीओ दनकौर शिव कुमार से मोबाइल संख्या- 7290056160 पर संपर्क किया गया तो, बाते नही हो सकीं, जैसे ही बिजली विभाग का पक्ष प्राप्त हो सकेगा, उसे भी प्रसारित किया जा जाएगा।
विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान इस मुद्दे को बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष उठाएगाः राधेश्याम प्रजापति
बिजली उपभोक्ता ने विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान के मेरठ मंडल अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति से संपर्क कर इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। बिजली उपभोक्ता मोहसीन खान ने विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान के मेरठ मंडल अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति से मिल कर मांग रखी है कि विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान के बैनर तले इस मामले में आवाज बुलंद कर न्याय दिलवाने की कृपा करें। विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान के मेरठ मंडल अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति ने बताया कि इस मामले में पीडित बिजली उपभोक्ता मोहसीन खान से वार्ता हुई है। विश्व हिंदू जनकल्याण संस्थान पत्र के जरिए संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और यदि फिर भी न्याय नही मिला तो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले निक्कमे अफसरों की सूची सीएम बाबा योगी जी को भेज दी जाएगी।