
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस को बड़ी सफलता — तीन अलग-अलग मामलों में दोषियों को मिली सजा
— दनकौर, दादरी व एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्रों के मामलों में न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर को लगातार सफलता मिल रही है। अभियोजन इकाई, मॉनिटरिंग सेल व संबंधित थाना पुलिस की समन्वित कार्रवाई के चलते आज तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है।
1. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा – थाना दनकौर
थाना दनकौर पर वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमा संख्या 362/2011, धारा 302 IPC में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-1 सोमप्रभा मिश्रा ने अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र गजे सिंह, निवासी राजपुर कला, थाना दनकौर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, इसी प्रकरण से संबंधित मुकदमा संख्या 373/2011, धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त तिलक चंद्र पुत्र गजे सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
प्रकरण में सफल अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैंत ने की।
2. दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष की सजा – थाना दादरी
थाना दादरी पर वर्ष 2019 में दर्ज मु.अ.सं. 955/2019, धारा 377, 506 IPC एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त कालू उर्फ प्रिंस निवासी ग्राम चिटहेरा, थाना दादरी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और ₹72,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
3. एनडीपीएस एक्ट में चार माह की सजा – थाना एक्सप्रेसवे
थाना एक्सप्रेसवे पर दर्ज मु.अ.सं. 40/2025, धारा 8/20 NDPS एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जुनैद उर्फ बिट्टू पुत्र मोहम्मद आलम, निवासी तेलिया हाट, जिला सहरसा, बिहार को 4 माह का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कमिश्नरेट पुलिस का सख्त संदेश
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लंबित गंभीर आपराधिक मामलों में सख्त पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। यह अभियान आगे भी पूरे प्रभाव से जारी रहेगा, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों में भय उत्पन्न हो।”