
—मौहम्मद इल्यास – “दनकौरी” / ग्रेटर नोएडा
जिले की सिविल एवं सत्र अदालत ने बलात्कार के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 26 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रखने के बाद 20 अगस्त 2025 को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसकी रिहाई का आदेश पारित किया।

मामला और आरोप
थाना जारचा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 4 अप्रैल 2024 को थाने में तहरीर दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि संबंधित आरोपी ने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पर धारा 376(2)(n) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो बलात्कार के दोहराए गए अपराध से संबंधित है।

अदालत की सुनवाई
आरोपी की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र चौधरी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। अधिवक्ता ने दलील दी कि यह मामला आपसी मनमुटाव और गलतफहमियों से प्रेरित है तथा इसमें उनके मुवक्किल को फंसाया गया है।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरोपी के पिता की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं।

अदालत का फैसला
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने यह माना कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक आरोपी को जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने शर्तों के साथ आरोपी की जमानत स्वीकार की और उसे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया।

परिवार को राहत
जमानत का आदेश पारित होने के बाद आरोपी के परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं, पीड़िता पक्ष का कहना है कि वे न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। मामला अभी विचाराधीन है और आगे की सुनवाई अदालत में होगी।