नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में बिना एनओसी निर्माण पर सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

मौहम्मद इल्यास “दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले उसके 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अब बिना एनओसी (No Objection Certificate) के कानूनी अपराध माना जाएगा। डीएम वार रूम से जारी निर्देशों के अनुसार AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) की पूर्व अनुमति के बिना भवन निर्माण, ढांचे की स्थापना या पेड़ लगाना प्रतिबंधित है।

🔹 बिना एनओसी चल रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी।
🔹 उल्लंघन करने वालों पर ‘विमान नियम 2023’ के तहत कार्रवाई होगी।
🔹 निर्माणकर्ता AAI के NOCAS पोर्टल (https://nocas2.aai.aero/nocas) पर कर सकते हैं आवेदन।

सीओओ किरण जैन ने किया स्पष्ट: यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उड़ान संचालन की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले एयरपोर्ट क्षेत्र के 20 किलोमीटर दायरे को सुरक्षित हवाई क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें ऊंचाई प्रतिबंध लागू होंगे। सीओओ किरण जैन ने बताया कि यह नियम GSR 751(E), नागरिक उड्डयन मंत्रालय नियम, 2015 के तहत लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य हवाई यातायात और नेविगेशन सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि बिल्डरों, प्लॉटधारकों व स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की ऊर्ध्वाधर संरचना (vertical development) शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों और एएआई से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होंगी। स्थानीय निकाय AAI के द्वारा जारी कलर कोडेड ज़ोनिंग मैप (CCZM) के अनुसार अनुमेय ऊंचाई का मूल्यांकन करेंगे।

❗ कानून के उल्लंघन पर ये होंगी सख्त कार्रवाई ❗

  • अवैध निर्माण को गिराने का अधिकार
  • विमान संचालन में बाधा पहुंचाने पर दंडात्मक कार्रवाई
  • नेविगेशन सिस्टम की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही

चेतावनी:
सीओओ किरण जैन ने सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स, निवासियों और स्थानीय प्राधिकरणों से अपील की है कि वे तत्काल प्रभाव से निर्माण से पहले एनओसी लें और किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि से बचें।

“एनओसी लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है।”
किरण जैन, सीओओ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट


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