जांच में अधोमानक पाए गए दो दवाओं के सैंपल की कंपनी वह उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में 02 वाद कराए गए दायर
Vision Live/Greater Noida
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है, जिनमें से दो Moxfaith और moxaveri एंटीबीओटीक टेबलेट जांच में अधोमानक पायी गयी। अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है।जिसकी विवेचना कर moxfaith टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और moxaveri टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।