
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देश पर अपराधियों को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने की दिशा में अहम सफलता मिली है। कमिश्नरेट की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन इकाई तथा संबंधित थानों की प्रभावी पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को कठोर दंड सुनाया गया है।

मामला-1: गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध, तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
थाना जारचा क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 137/2014 (धारा 304, 323, 504, 506 भा.दं.सं.) में आज न्यायालय ने तीन अभियुक्तों —
- नीरज
- हेमंत उर्फ
- भोला उर्फ बनवारी लाल शर्मा
(निवासी ग्राम ऊंचा अमीरपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर) — को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक पर ₹16,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को 67 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला-2: हत्या के मामले में आजीवन कारावास
वहीं दूसरी ओर थाना जेवर क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 559/2017 (धारा 302 भा.दं.सं.) में न्यायालय ने अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र कन्हैया लाल, निवासी जेवर, गौतमबुद्धनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹80,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा दोनों मामलों में समयबद्ध, साक्ष्य-आधारित एवं प्रभावशाली पैरवी के चलते न्यायालय से यह सख्त निर्णय आया है। कमिश्नरेट पुलिस ने आश्वस्त किया है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत आगे भी इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।