
फैक्ट्री एक्ट पंजीकरण अब अनिवार्य, उद्यमियों को नहीं होगी असुविधा

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी” / ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA), यूपीसीडा सहित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने कंपनियों को फैक्ट्री एक्ट के तहत अनिवार्य पंजीकरण कराने पर जोर दिया और इस प्रक्रिया की धीमी गति पर असंतोष जताया। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी प्राधिकरण श्रम एवं कारखाना विभाग के साथ शिविरों का आयोजन करें, ताकि उद्यमियों को बिना बाधा के पंजीकरण की सुविधा मिल सके।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ताकि क्षेत्र में विनियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

निष्क्रिय भूखंडों पर सख्ती, आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो उद्योगपति या संस्थाएं भूखंड लेकर वर्षों से निर्माण शुरू नहीं कर रहे हैं, उनके भूखंडों का आवंटन रद्द किया जाए। ऐसे भूखंडों को गंभीर निवेशकों को पुनः आवंटित किया जाएगा, जिससे न केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सके बल्कि रोजगार सृजन और निवेश को भी बढ़ावा मिले।
निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो पंजीकरण प्रक्रिया
सभी औद्योगिक प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम और फिजिकल कैंप्स दोनों तरीकों से कराई जाएगी ताकि सुविधाजनक और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बनी ठोस कार्ययोजना
इस समीक्षा बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, महाप्रबंधक वित्त विनोद कुमार, महाप्रबंधक ए.के. सिंह, ओएसडी एनके सिंह, गिरीश कुमार झा, रामनयन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण व उद्यमी मित्र मौजूद रहे। अन्य प्राधिकरणों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।