
सड़क पर खुले में कूड़ा फेंकने और SWM नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
स्वच्छ और स्मार्ट ग्रेटर नोएडा की दिशा में एक और सख्त कदम उठाते हुए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर पाई-2 स्थित अल्सटोनिया सोसाइटी पर ₹48,800 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सड़क किनारे खुले में कूड़ा फेंकने और Solid Waste Management Rules 2016 के उल्लंघन के तहत लगाया गया।
🔍 निरीक्षण में सामने आया कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सोमवार को की गई मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी द्वारा कूड़े का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है।
कूड़ा ट्रॉली में भरकर सीधे रोड किनारे फेंका जा रहा था, जो सार्वजनिक स्थान को प्रदूषित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य नियमों का भी उल्लंघन है।
नोटिस दिए जाने पर सोसाइटी प्रबंधन ने उसे लेने से भी इंकार कर दिया, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम ने संबंधित नोटिस को सोसाइटी के गेट पर चस्पा कर दिया।
⚖️ नियमों की अनदेखी पर स्पष्ट चेतावनी
प्राधिकरण के अनुसार, अल्सटोनिया सोसाइटी एक बुल्क वेस्ट जेनरेटर है और उसे अपने स्तर पर कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए था।
प्राधिकरण ने जुर्माने की राशि तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।

🗣️ एसीईओ श्रीलक्ष्मी वी.एस. का बयान
“ग्रेटर नोएडा के सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर यह सुनिश्चित करें कि वे अपने कूड़े का प्रबंधन स्वयं करें। यदि भविष्य में कोई भी संस्था सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकती पाई गई, तो उसके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शहर बनाना है – इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।”
🧹 प्राधिकरण की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी हाउसिंग सोसाइटी, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पूर्ण पालन करें और कूड़ा प्रबंधन के लिए मानक प्रक्रियाओं को अपनाएं।
साथ ही, सभी निवासियों से “स्वच्छ ग्रेटर नोएडा” अभियान में सहयोग की अपील की गई है।
🔴 नियमों का पालन करें, दंड से बचें।
स्वच्छता में सहभागिता ही समृद्ध समाज की पहचान है।