गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने प्रोपर्टी डीलर हत्याकांड मेंं 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने प्रोपर्टी डीलर हत्याकांड मेंं 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। दोषियों को अपने जीवित रहने तक जिला कारागार में ही गुजारना होगा। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में 10 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला प्रकाश में आया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के गांव कुलेसरा में रहने वाले मुकेश शर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। इसी के चलते गांव के ही कुछ लोगों से उनकी रंजिश थी। 21 मार्च 2014 को शाम पांच बजे मुकेश शर्मा अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से हिंडन पुश्ता पुल से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार दो लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में कुलेसरा के रहने वाले कृष्णा शर्मा और तुलसी शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से तमंचा और पिस्टल बरामद की गई। जांच के दौरान इन लोगों ने पूछताछ में कुलेसरा के रहने वाले मनोज शर्मा का नाम भी हत्याकांड में बताया। बताया गया कि मनोज के कहने पर ही हत्या हुई थी। इसके बाद तीनों लोगों पर अदालत में मुकदमा चला।
सुनवाई के दौरान 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और साथ ही 12 गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों के बीच जिरह के बाद तीनों पर दोष सिद्ध हुआ। इस दौरान मनोज शर्मा ने विवेचक को बदलवाया और मामले की सीबीसीआईडी जांच भी कराई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अदालत में दोष सिद्ध हुआ। इसी के चलते अदालत ने मनोज शर्मा, कृष्णा शर्मा और तुलसी शर्मा को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।