कोर्ट के निर्णय से पहले डेल्टा 2 आरडब्लूए कार्यकारणी का चुनाव कराया जाना उचित नहींः अजब सिंह प्रधान
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 2 आरडब्लूए द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे सेक्टरवासियो ने पंजीकृत बायलाज के विरुद्ध चलाई जा रही चुनावी कार्यवाही को रोके जाने व नियमावली के अनुसार कार्य न होने पर चर्चा की। बताया गया है कि सेक्टर डेल्टा 2 आरडब्लूए चुनाव को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि कुछ लोग 31 मार्च को डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक डीजीएम एके सिंह यमुना प्राधिकरण को सुनियोजित तरीके से नियुक्त कराकर ले आए थे। इसका मौजूदा आरडब्लूए कार्यकारिणी के द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि मौजूदा कार्यकारणी का कार्यकाल 11 नवंबर 2024 तक का है। इससे पहले चुनाव कराया जाना पंजीकृत बायलॉज का उल्लंघन है। सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अजब सिंह प्रधान ने बताया कि यह मामला माननीय हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट के निर्णय से पहले चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 16 अगस्त .2023 तारीख सुनवाई की लगी हुई है, हाई कोर्ट के निर्णय से पहले चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक व डीजीएम एके सिंह यमुना प्राधिकरण को बार.बार पत्र के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं कि मौजूदा कार्यकारणी का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसलिए समय से पहले चुनाव नही कराए जा सकते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक व डीजीएम एके सिंह मानने को तैयार नहीं है, इस प्रकरण को लेकर सेक्टर में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके जिम्मेदार पर्यवेक्षक व डीजीएम यमुना प्राधिकरण एके सिंह ही होंगे। इस चुनावी कार्यवाही के विरोध में समस्त सेक्टरवासियों ने एक बैठक की है, इस कार्यवाही को रोके जाने के लिए पर्यवेक्षक व डीजीएम एके सिंह, डिप्टी रजिस्टार मेरठ, जिलाधिकारी गौतमनगर, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिलिपि के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।