
क्राइम रिपोर्टर /गौतमबुद्धनगर
थाना दादरी पुलिस द्वारा बिना चिकित्सा डिग्री/रजिस्ट्रेशन के तथाकथित महिला चिकित्सक एवं हॉस्पिटल प्रबन्धक को किया गिरफ्तार किया है। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि दिनांक 02.01.2025 को वादी ने अपनी भाभी को प्रसव (डिलीवरी) के लिये कृष्णा हॉस्पिटल दादरी मे भर्ती कराया था। जहाँ पर इलाज के दौरान लापरवाही के कारण महिला व उसके शिशु की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा थाना दादरी पर सूचना दी गयी थी। थाना दादरी पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे सीएमओ गौतमबुद्धनगर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। सीएमओ गौतमबुद्धनगर द्वारा गठित जाँच समिति की निष्कर्ष रिपोर्ट मे डॉक्टर का कोई चिकित्सा रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा सम्बन्धी डिग्री नही पायी गई एवं प्रसव के दौरान लापरवाही किया जाना पाया गया। रिपोर्ट मे दोषी पाये जाने के आधार पर थाना दादरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत किया गया है।
कार्यवाही का विवरण
मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि बिना चिकित्सा डिग्री/बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तथाकथित महिला चिकित्सक जूही व हॉस्पिटल प्रबन्धक राजीव के द्वारा महिला का प्रसव किया गया था। जिसमे जानबुझकर लापरवाही किये जाने पर महिला व उसके शिशु की मृत्यु हो गयी थी। थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 23.03.2025 को घटना मे संलिप्त अभियुक्त 01. राजीव पुत्र सत्यवीर भाटी 02. जुही पुत्री सन्तोष कुमार सिंह पत्नी अमित सिंह को थाना दादरी गेट से गिरफ्तार किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(2)/319(2)/318(2)/105 बीएनएस व धारा 34(2) नेशनल मेडीकल कमीशन एक्ट 2019 का अपराध होना पाया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
1.राजीव पुत्र सत्यवीर भाटी नि0 पेट्रोल पम्प रेलवे रोड के सामने कृष्णा हॉस्पीटल दादरी उम्र 38 वर्ष
- जुही पुत्री सन्तोष कुमार सिंह पत्नी अमित सिंह हाल पता एस्कोर्ट काँलोनी कस्बा दादरी नि0 ग्राम बहलोलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष व अन्य पता ग्राम मैहनाजपुर जिला आजमगढ
पंजीकृत अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0 0128/2025 धारा 3(2)/319(2)/318(2)/105 बीएनएस व धारा 34(2) नेशनल मेडीकल कमीशन एक्ट 2019 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।