गौतमबुद्धनगर जिला जज अवनीश सक्सैना की अदालत ने अभियुक्त अलाउद्दीन को बाईज्जत बरी कर दिया-राजकुमार गौतम एडवोकेट
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले मे अभियुक्त को बरी कर दिया है। जिला कारागार में दो व्यक्ति बंद थे। दिनांक 19-05-2020 को समय 4.30 बजे जिला कारागार में बंद सभी बंदियों को चाय के लिए बैरक से खोला गया। दोनों बंदी आपस में बिस्कुट को लेने के लिए हंसी मजाक करने लगे, दोनों गलियारे में गिरे और एक बंदी आरिफ घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान 27-05-2020 को मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना ईकोटेक-1, पर एक मुकदमा जिसकी अपराध संख्या 87 सन 2020, धारा. 304 आईपीसी का पंजीकृत हुआ। इस मामले में जिला जज अवनीश सक्सैना की अदालत ने अभियुक्त अलाउद्दीन को बाईज्जत बरी कर दिया है।चूंकि अभियुक्त गरीब व्यक्ति था और वो अपना वकील नही कर पाया तो अदालत की ओर से न्याय मित्र के रूप राजकुमार गौतम एडवोकेट को नियुक्त किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता वादी की तरफ से बचाच पक्ष के अधिक्त राजकुमार गौतम एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में जिला जज अवनीश सक्सैना ने संबंधित पक्षों के सुबूतों और दलीलों को सुना और फिर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त अलाउद्दीन को बाईज्जत बरी किए जाने का फैसला सुनाया है।