ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा: मई में 120 वाहनों पर चालान, 70.40 लाख वसूले

 


 

जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग की सख्ती, अब तक ₹1.48 करोड़ वसूली

मौहम्मद इल्यास-“दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मई 2025 में 146 ओवरलोड वाहनों पर चालान कर उन्हें बादलपुर और सेक्टर-62 में निरुद्ध किया। इस दौरान ₹70 लाख 40 हजार का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने जानकारी दी कि अब तक कुल 266 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹1 करोड़ 48 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक है।


ओवरलोडिंग के गंभीर दुष्परिणाम: जानिए क्यों है यह खतरनाक

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट संचालकों को ओवरलोडिंग से होने वाले गंभीर खतरों के प्रति आगाह किया है:

🚨 सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है

ओवरलोडिंग के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ब्रेक फेल, टायर फटना, या वाहन पलटने जैसी घटनाएँ होती हैं।

🚛 वाहन की उम्र घटती है

अतिरिक्त भार से इंजन, ब्रेक, टायर और सस्पेंशन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे मरम्मत की लागत भी बढ़ती है।

🛣️ सड़कों की हालत खराब होती है

भारी वाहन सड़कों में दरारें और गड्ढे बनाते हैं, जिससे सड़कें जल्दी खराब होती हैं और सरकार को बार-बार मरम्मत करानी पड़ती है।

ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण

ओवरलोडेड वाहनों को अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और परिवहन लागत भी।

⚖️ कानूनी कार्रवाई तय

भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग गैरकानूनी है। दोषियों पर ₹20,000 का न्यूनतम जुर्माना और प्रति टन अतिरिक्त भार पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती भी संभव है।


मोटर वाहन अधिनियम के प्रमुख कानूनी प्रावधान

  • धारा 113: वाहन की अधिकतम भार सीमा तय करता है।
  • धारा 114: ओवरलोडेड वाहन को जब्त करने का अधिकार अधिकारी को देता है।
  • धारा 194: ओवरलोडिंग पर दंड का प्रावधान – ₹20,000 + ₹2,000 प्रति टन जुर्माना।
  • नियम 93 (सीएमवीआर, 1989): वाहन के आयाम, वजन और एक्सल लोड की सीमा तय करता है।

“जिम्मेदार नागरिक बनें, ओवरलोडिंग से बचें”: विभाग की अपील

डॉ. उदित नारायण पांडेय ने सभी वाहन मालिकों और चालकों से नियंत्रित भार सीमा में माल ढोने की अपील करते हुए कहा कि यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके वाहन और सड़कों की लाइफ भी बढ़ाता है।

❝ ओवरलोडिंग से बचें, सुरक्षित यात्रा करें और पर्यावरण की रक्षा करें। नियमों का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। ❞
— डॉ. उदित नारायण पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)


 

गौतमबुद्ध नगर में ओवरलोड वाहनों पर की जा रही यह सख्ती एक सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की भी रक्षा होगी।

“ओवरलोडिंग रोको – जीवन बचाओ, कानून निभाओ!”

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