यीडा सिटी के झाझर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

 

Vision Live/Yeida City 

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के झाझर में अवैध कॉलोनिये पर बुलडोजर चल गया है। झाझर में यमुना प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर कॉलोनाइजरों की गिद्ध दृष्टि जमी हुई थी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के निर्देशों के कम में शैलेन्द्र कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों  विपिन कुमार, डिप्टी कलेक्टर व प्राधिकरण तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक (पुलिस), थाना ककोड, व पुलिस चौकी इन्चार्ज, झाझर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर व प्रभारी निरीक्षक पुलिस यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाईजर्स द्वारा विकसित की जारी कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण/प्लाटिंग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 09.08.2024 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

विशेष कार्याधिकारी / सक्षम अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण  शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम-झाझर, परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर के कुल क्षेत्रफल 0.7590 हे0 अर्थात 7590 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जिसका कुल मूल्यांकन लगभग रू0 15,18,00000 करोड (लगभग पन्द्रह करोड अठारह लाख रूपये) है। उपरोक्त कालोनाईजर्स के विरूद्ध ककोड थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करायी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था/व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद-फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।

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