
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सख्त रुख, 100 करोड़ की सरकारी भूमि बचाई
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी” /ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को तालड़ा गांव में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 हजार वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर तड़के 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई तीन घंटे तक चली, जिसमें 5 जेसीबी और 3 डंपरों का इस्तेमाल किया गया।

अवैध कॉलोनी की साजिश नाकाम
महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम तालड़ा के खसरा संख्या 270, 286 और 292 की जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है। यहां बिना अनुमति या नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कुछ कालोनाइज़र चोरी-छिपे बाउंड्री दीवार खड़ी कर और प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे।
प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने नोएडा पुलिस के सहयोग से पूरी बाउंड्री और अवैध निर्माण ढहा दिया।
अधिकारियों की पूरी टीम रही मौजूद
कार्रवाई के दौरान महाप्रबंधक एके सिंह, ओएसडी रामनयन सिंह, वर्क सर्किल-8 के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह, नरोत्तम सिंह, रतिक, प्रभात शंकर, प्रबंधक राकेश बाबू, स्वतंत्र वर्मा, मिथलेश कुमार, बृजेन्द्र कुशवाहा, सहायक प्रबंधक डीपी श्रीवास्तव और राम किशन समेत परियोजना व भूलेख विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

अवैध कॉलोनियों का फैलता जाल
प्राधिकरण सूत्रों के मुताबिक कासना से बिलासपुर तक अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। सिरसा, लडपुरा, पंचायतन, घंघौला, गिरधरपुर, पतला खेड़ा, खेरली हाफिजपुर, मंडी श्याम नगर, जानीपुरा, तालड़ा, झालड़ा, कनारसी, कनारसा, समसपुर और बिलासपुर में भूमाफिया सरकारी भूमि पर कब्जा कर प्लॉट काट रहे हैं।
सूत्र बताते हैं कि सीईओ एनजी रवि कुमार को हाल ही में कुछ निचले स्तर के अधिकारियों और कॉलोनाइज़रों के गठजोड़ की शिकायत मिली थी। इसके बाद उन्होंने जमकर फटकार लगाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज करने के निर्देश दिए।

एसीईओ की सख्त चेतावनी
एसीईओ सुमित यादव ने साफ कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण से अनुमति और दस्तावेज की जांच जरूर कर लें।