सामूहिक बलात्कार, पोक्सो एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में दोनों आरोपी बरी


           मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ ग्रेटर नोएडा
विशेष पोक्सो न्यायालय (अपर सत्र न्यायाधीश-2) श्री विजय कुमार हिमांशु ने वर्ष 2021 में थाना कासना क्षेत्र में दर्ज सामूहिक बलात्कार, पोक्सो तथा एससी/एसटी एक्ट से संबंधित प्रकरण में दोनों आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त (बरी) कर दिया है।

मामला वर्ष 2021 का है, जब थाना कासना में एक नाबालिग बालिका के कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपितों कुणाल उर्फ भूपेंद्र और भगत उर्फ कालू, निवासी ग्राम नियाना सलेमपुर, के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 328, 365, 376D, 504, 506 IPC, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत आरोप तय किए थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में छह गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनमें विवेचक, चिकित्सक एवं संबंधित पुलिस कर्मी शामिल थे। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी ने किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर  (पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन), देवदत्त सिंह एडवोकेट, एवं सीमा चौहान एडवोकेट उपस्थित हुए।

दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने एवं साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। अतः न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया

इस निर्णय के साथ ही दोनों अभियुक्तों की रिहाई का आदेश पारित किया गया।


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