सीनियर मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग मुशीर अहमद सिद्दीकी ने कंपनी में खरीदारों के साथ लगातार चल रही अनियमितताओं, घोखाधड़ी व बेईमानियों की बढ़ती हुई शिकायतों तथा सेल्स मार्केटिंग के पद के कारण खरीदारों द्वारा संभावित कार्यवाहियों से स्वयं को बचाने के उद्देश्य से अपने पद से त्याग पत्र जरिया ई-मेल (mailingmusheer@gmail-com) दे दिया था परन्तु कंपनी के डायरेक्टर व सीईओ जाकिर हुसैन पुत्र हाजी कमरुद्दीन ने ऑफिस से जाने की अनुमति नहीं दी तथा कहा कि कपनी के चेयरमैन व एम. डी. हाजी कमरुद्दीन पुत्र श्री बादशाह निवासी बी-150, प्रियदर्शिनी विहार थाना लक्ष्मी नगर नई दिल्ली के आने पर ही मुझे जाने दिया जाएगा। मुशीर अहमद सिद्दीकी को पूरा दिन ऑफिस में बंधक बना कर रखा गया
विवश मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया कि थाना प्रभारी थाना सेक्टर 58 नौएडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के साथ घटित घटना की रिपोर्ट दर्ज कर, उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (सी. डिविजन) द्वितीय एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने मुशीर अहमद सिद्दीकी की अर्जी पर यह आदेश दिया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 1. जाकिर हुसैन पुत्र हाजी कमरुद्दीन 2. हाजी कमरुद्दीन पुत्र श्री बादशाह 3. आसिफ पुत्र हाजी कमरुद्दीन समस्त डायरेक्टर M/S SERVOKON SYSTEM LTD., 26 जी फ्लोर, दी आइकनिक कोरेंथेम, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है –पीडित पक्ष के अधिवक्ता अब्दुल नासिर खान
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी” / गौतमबुद्धनगर
नोएडा की कंपनी M/S SERVOKON SYSTEM LTD के डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया है। न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (सी. डिविजन) द्वितीय एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व श्री तसखीर अहमद सिद्दकी निवासी मकान नं H-62, ग्राउंड फ्लोर, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली 110025 की अर्जी पर यह आदेश दिया है।थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 1. जाकिर हुसैन पुत्र हाजी कमरुद्दीन 2. हाजी कमरुद्दीन पुत्र श्री बादशाह 3. आसिफ पुत्र हाजी कमरुद्दीन समस्त डायरेक्टर M/S SERVOKON SYSTEM LTD., 26 जी फ्लोर, दी आइकनिक कोरेंथेम, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।
—कंपनी के कर्मचारी ने केबिन के दरवाजे को बंद कर दिया और हाथ से तीनों मोबाइल छीन लिए
पीडित पक्ष के अधिवक्ता अब्दुल नासिर खान एडवोकेट ने बताया कि मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व श्री तसखीर अहमद सिद्दीकी निवासी मकान नं0 H-62, ग्राउड फ्लोर, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली 110025 पिछले करीब 10 सालों से M/S SERVOKON SYSTEM LTD., 26 जी फ्लोर, टी आइकनिक कोरेंथेम, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध फ्लोर, दी आइकनिक कोरथेम, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में सीनियर मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग के पद पर कार्य करता था। कंपनी में खरीदारों के साथ लगातार चल रही अनियमितताओं, घोखाधड़ी व बेईमानियों की बढ़ती हुई शिकायतों तथा सेल्स मार्केटिंग के पद के कारण खरीदारों द्वारा संभावित कार्यवाहियों से स्वयं को बचाने के उद्देश्य से दिनांक 25.09.2024 को सुबह के समय अपने पद से त्याग पत्र जरिया ई-मेल (mailingmusheer@gmail-com) दे दिया था परन्तु कंपनी के डायरेक्टर व सीईओ जाकिर हुसैन पुत्र हाजी कमरुद्दीन ने मुझे ऑफिस से जाने की अनुमति नहीं दी तथा मुझसे कहा कि कपनी के चेयरमैन व एम. डी. हाजी कमरुद्दीन पुत्र श्री बादशाह निवासी बी-150, प्रियदर्शिनी विहार थाना लक्ष्मी नगर नई दिल्ली के आने पर ही मुझे जाने दिया जाएगा। मुशीर अहमद सिद्दीकी को पूरा दिन ऑफिस में बंधक बना कर रखा गया तथा शाम लगभग 5:00 बजे चेयरमैन हाजी व कमरुद्दीन के केबिन में बुलाया गया जहाँ उपरोक्त जाकिर हुसैन व आसिफ पुत्र हाजी कमरुद्दीन व हाजी कमरुद्दीन स्वय मोजूद थे। जब हाजी कमरुद्दीन के केबिन में दाखिल हुआ तो उनके कहने पर मेरे पीछे से कंपनी के कर्मचारी मो अखलाक ने केबिन के दरवाजे को बंद कर दिया और हाथ से तीनों मोबाइल छीन लिए जिसमें दो मोबाइल वन प्लस 11र 5ग, ब्लैक कलर, व ओप्पो फ17 जो कंपनी के थे जिसमें दो सिम कार्ड 9311630786 व 9810630786 चल रहे थे व दूसरा सैमसंग स10 प्लस वाइट कलर का मोबाइल मेरा पर्सनल था जिसमे क्रमशः दो मोबाइल नं 1) 9643547586 व 2) 8512872421 चल रहे थे और इसी मोबाइल में प्रार्थी की तीन ई-मेल आईडी कॉन्टैक्ट.मुशीर@जीमेल.कॉम.मेलिंकमुशीर@जीमेल. कॉम अ कुलमुशीर@जीमेल.कॉम प्रार्थी द्वारा ऑपरेट कि जा रही थी।
चेयरमैन के केबिन में बंद करने व बंधक बनाने के पश्चात लालच दिया———
चेयरमैन के केबिन में बंद करने व बंधक बनाने के पश्चात हाजी कमरुद्दीन व जाकिर हुसैन ने मुझे लालच दिया कि तुम्हारी सैलरी में बढ़ोतरी (इंक्रीमेंट) और कर रहे हैं लेकिन तुम नौकरी मत छोड़ो क्यूंकि हमारा अधिकतर कारोबार तुम्हारी मेहनत से ही चल रहा है और हम तुम्हे सेल पर इंसेंटिव भी बढ़ाने को तैयार हैं, किन्तु उनसे कहा कि आपके ट्रांसफार्मर की शिकायत कंपनी का हर देसी व विदेशी कस्टमर कर रहा है तथा ट्रासफार्मर में कपर की जगह अल्युमीनियम के इस्तेमाल से और पुराने ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके नए रूप में बेचने तथा प्रतिबंधित ट्रासफार्मर का नाम बदलकर बेचने से पूरे विश्व में कंपनी के साथ छवि भी खराब हो रही है और लगता है कि कुछ खरीदार कपनी के विरुद्ध आपराधिक कानूनी कार्यवाही को भी अजाम दे सकते हैं। इसलिए इस कपनी में काम तभी करेगा जब आप पूर्व में किए गए गलत कार्यों को आइंदा न दोहराए। मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा आपराधिक कार्यों में शामिल होने से इनकार करने पर उपरोक्त कंपनी के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन ने जाकिर व आसिफ को इशारा किया और उन्होंने हाथ पीछे करके मुझे पकड़ लिया तथा मो. अखलाक ने प्रार्थी की पेंट की पकेट से वलेट भर्भी निकाल लिया और प्रार्थी के विरोध करने पर हाजी कमरुद्दीन ने जाकिर व आसिफ को प्रार्थी को पीटने के लिए ललकारा जिसकी वजह से शांत बैठ गया। मौ अखलाक ने वलेट से बैंक के क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड निकाल कर उनके फोटो खींचे तथा वलेट से सारे रूपए जो लगभग 3,000/- थे, उन्हें निकाल कर हाजी कमरुद्दीन के सामने रख दिए उसके पश्चात कंपनी की एचआर हेड को लैपटप व बेग सीट से अपने केबिन में लाने को कहा तथा बैग में मौजूद 12,000/- रूपए नकद, पर्सनल पेन ड्राइव तथा कमरुद्दीन के सामने टेबल पर रख दिए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की चेकबुक और ह- 62, अबुल फजल एन्कलेव की पावर ऑफ अटर्नी भी थी।
पुलिस को फोन पर झूठी सूचना दी कि हमारी कंपनी का एक कर्मचारी कंपनी का डेटा चोरी करके भाग रहा————
मौ. अखलाक ने दिन दिनांक 25.09.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे हाजी कमरुद्दीन के कहने पर पुलिस को फोन पर झूठी सूचना दी कि हमारी कंपनी का एक कर्मचारी कंपनी का डेटा चोरी करके भाग रहा था जिसे हमने पकड़ लिया है। उसके पश्चात थाना सेंक्टर 58 नएडा के पुलिस कर्मियों ने प्रार्थी को झूठे मुकदमा / FIR नं0 0339/2024 धारा अंतर्गत 316 (5) BNS और 66 IT Act में गिरफ्तार करके चालान कर दिया तथा हिरासत में लेकर थाना सेक्टर 58 ले आए तथा तलाशी ले कर बंद कर दिया गया। मुशीर अहमद सिद्दीकी को दो रात और दो दिन थाने में बद रखने के बाद उपरोक्त कपनी के अधिकारियों ने उपरोक्त मुकदमे के विवेचना अधिकारी से मिल कर झूठी घटना व झूठे तथ्यों को आधार बना कर दिनांक 27. 09.2024 की शाम को चालान न्यायालय में प्रेषित किया तथा जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर से दिनाक 07.10.2024 को स्वीकृत की गई। मुशीर अहमद सिद्दीकी के जेल से आने के बाद उसके रिश्तेदारों द्वारा सूचित हुआ कि उपरोक्त हाजी कमरुद्दीन, जाकिर हुसैन, आसिफ व अखलाक ने मोबाइल न 9643547586 जो निजी मोबाइल Samsung S10 Plus White Colour में सक्रिय था का WhatsApp एक्सेस अपने पास ले रखा है जो लगातार एक्टिव हैं तथा उस पर अभी भी रिंग जा रंग जा रही है। उपरोक्त कंपनी के अधिकारियों ने उपरोक्त मुकदमे के विवेचना अधिकारी से मिल कर दिनांक 25.09.2024 व 27.09.2024 के बीच तीनों ई-मेल आईडी [email protected], [email protected], [email protected] पासवर्ड बदल दिए तथा रिकवरी ई-मेल व रिकवरी मोबाइल नं भी बदल दिए और कंपनी ने रिकवरी बैकअप पर अपने मोबाइल नं और ई-मेल आईडी मेरी अनुमति के बिना बदल कर कंपनी के कर्मचारी लविश शर्मा के नाम से लगा दिए जो उपरोक्त कंपनी में बतौर Computer Operator का कार्य करता है। कंपनी के उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मुशीर अहमद सिद्दीकी के उपरोक्त तीनों ई-मेल आईडी के पासवर्ड दिनांक 25.09 2024 को ही बदल दिए गए क्योंकि उपरोक्त कंपनी द्वारा खरीदारों के साथ लगातार चल रही अनियमितताओं, धोखाधड़ी व बेईमानियों का प्रमाण उपरोक्त तीनों ई-मेल आईडी में एकत्र किया हुआ था जिससे उपरोक्त कंपनी के अधिकारियों को खतरा बना हुआ था और इतना ही नहीं कपनी के इन उपरोक्त अधिकारियों ने सभी सोशल मीडिया अकाउंट Linkedin, facebook, Instagram का भी नियंत्रित मुशीर अहमद सिद्दीकी से छीन लिया। इस प्रकार उपरोक्त कंपनी के अधिकारी जाकिर हुसैन सिद्दीकी, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर व मोहम्मद अखलाक मोजूदा FIR के शिकायतकर्ता ने नुक्सान पहुँचाने और अपने फायदे हेतु ऐसा जघन्य अपराध करके मुझे क्षति पहुंचाई और अभी मेरा व्हाट्सएप्प अकाउंट कंपनी के इन उपरोक्त अधिकारियो द्वारा चालू है तथा मुशीर अहमद सिद्दीकी को हर समय उसके दुरूपयोग का खतरा उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बना हुआ है और हाल भविष्य में उसका दुरूपयोग होने की पूरी पूरी सम्भावना है। मुशीर अहमद सिद्दीकी के डेबिट व क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बदल दिए गए हैं। मुशीर अहमद सिद्दीकी के मुल्जिमान के उपरोक्त नाजायज़ कृत्य की सूचना विवेचनाधिकारी इन्सपेक्टर विष्णु रावत तथा थाना सेक्टर 58 को भी दिया किन्तु कंपनी के इशारे पर इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है तथा मुशीर अहमद सिद्दीकी के रूपये व सामान की बरामदगी अथवा ई-मेल, व्हाट्सएप्प, फेसबुक, इन्सटाग्राम व Linkedin के Access restore करानेके सम्बन्ध में भी प्रार्थी की प्रथम सूचना दर्ज नहीं की जा रही है।
पुलिस हिरासत में एक फोटो स्वंय क्लिक कर के कम्पनी के उपरोक्त व्यक्तियों को भेजी—-
इसके विपरीत इन्सपेकर विष्णु रावत ने दिनांक 27.09.2024 को पुलिस हिरासत में मुशीर अहमद सिद्दीकी की एक फोटो स्वंय क्लिक कर के कम्पनी के उपरोक्त व्यक्तियों को भेजी जिसके बाद उपरोक्त कंपनी ने बदनाम करने के लिए वही फोटो कंपनी की वेबसाइट व सभी सोशल मीडिया हैंडल पर अवैध रूप से अपलोड कर दी और सामाजिक प्रतिष्ठा को गम्भीर चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और मेरे बेकसूर होते हुए भी समाज में मुझे अपराधी समझा जा रहा है और कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है और उपरोक्त कपनी के झूठे पड़यंत्र के कारण बेरोजगार है और कोई भी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं है तथा उपरोक्त कम्पनी के व्यक्तियों की साजिश के कारण आइदा रोजी रोटी व गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को इस आशय से दिया कि उपरोक्त कपनी द्वारा सोशल मीडिया हँडल पर जो पुलिस हिरासत वाली तस्वीर अपलोड कि गई है उसे तुरत हटाने का आदेश किया जाये तथा उपरोक्त Samsung S10 Plus White Colour मोबाइल, पेनड्राइव, बेग को बरामद करके वापस दिलाए जाने तथा उपरोक्त तीनो ई-मेल अकाउंट व सभी सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, फेस बुक, इन्सटाग्राम, Linkedin, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का नियंत्रित (Control) वापस दिलाने की कार्यवाही तथा दिनांक 25.09.2024 से इन सबके दुरूपयोग के सम्बन्ध में अपराध दर्ज करके विवेचना करने के सम्बन्ध में एस. एच. ओ. थाना सेक्टर 58 को आदेशित करें। परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विवश मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया कि थाना प्रभारी थाना सेक्टर 58 नौएडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के साथ घटित घटना की रिपोर्ट दर्ज कर, उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (सी. डिविजन) द्वितीय एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने मुशीर अहमद सिद्दीकी की अर्जी पर यह आदेश दिया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 1. जाकिर हुसैन पुत्र हाजी कमरुद्दीन 2. हाजी कमरुद्दीन पुत्र श्री बादशाह 3. आसिफ पुत्र हाजी कमरुद्दीन समस्त डायरेक्टर M/S SERVOKON SYSTEM LTD., 26 जी फ्लोर, दी आइकनिक कोरेंथेम, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।