आरोपी को मिली ट्रांजिट बेल – मुंबई पुलिस को लौटना पड़ा खाली हाथ


अधिवक्ता जीवन सिंह राणा की शानदार पैरवी, आरोपी को मिली ट्रांजिट बेल – मुंबई पुलिस को लौटना पड़ा खाली हाथ

✍️ मौहम्मद इल्यास-“दनकौरी” / ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर कोर्ट में एक बहुचर्चित मामले में अधिवक्ता जीवन सिंह राणा ने शानदार पैरवी कर अपने मुवक्किल को बड़ी राहत दिलाई।

मामला थाना पार्क साइट, मुंबई (महाराष्ट्र) से जुड़ा है। मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नोएडा से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया। लेकिन अधिवक्ता जीवन सिंह राणा ने जोरदार बहस और ठोस दलीलें पेश करते हुए अदालत को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी को रंजिशन फंसाया गया है और मुंबई पुलिस बिना नोटिस दिए जबरन उसे ले जाकर प्रताड़ित करना चाहती है।

राणा की पैनी दलीलों के बाद सीजेएम कोर्ट, नोएडा ने आरोपी को ट्रांजिट बेल दे दी। नतीजतन, मुंबई पुलिस को आरोपी के बिना ही खाली हाथ लौटना पड़ा।

अधिवक्ता राणा ने बताया कि यदि पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो आरोपी को गंभीर मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना सहनी पड़ती और झूठे आरोपों से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचती।

यह पहला मौका नहीं है जब अधिवक्ता जीवन सिंह राणा ने अपनी कानूनी दक्षता से सुर्खियां बटोरी हों। हाल ही में उन्होंने फर्जी किडनैपिंग, बलात्कार और पॉक्सो के मामले में भी आरोपी को बरी कराकर अपनी अद्वितीय वकालत का लोहा मनवाया है।

गौतमबुद्धनगर में अधिवक्ता जीवन सिंह राणा की यह जीत एक बार फिर कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

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