कानून का हथौड़ा:- सामूहिक दुष्कर्म में 20-20 साल की सजा

10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म  के मामले में दो आरोपियों को कठोर सजा
Vision Live/Greater Noida

एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।  थाना कासना क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामला प्रकाश में आया था।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी के मुताबिक वर्ष 2016 में कासना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसका सामूहिक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष जज पास्को (प्रथम) विकास नागर की अदालत में चल रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। दोनों पक्षों के गवाहों और वकीलों तथा जांच अधिकारी के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी हरवीर और विपिन को 20-20 वर्ष की कारावास  की सजा सुनाई है, साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।जबकि साक्ष्य के अभाव में भूपेंद्र नामक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है।

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