
अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण हटाए, गरगज धरोहर बचाने की मांग पर मैदानी जांच
अब शांति भंग की आशंका में दोनों पक्षों को नोटिस**

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ ग्रेटर नोएडा
गुलिस्तानपुर गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण और गांव की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर गरगज के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर किए गए शिकायत के बाद जिला प्रशासन, प्राधिकरण और अब पुलिस—तीनों मोर्चों पर सक्रिय हो गए हैं।

चरण सिंह शर्मा की शिकायतों के बाद प्रशासनिक हरकत
गुलिस्तानपुर के निवासी चरण सिंह शर्मा और अन्य ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि
अधिसूचित भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है,
और यह गांव की ऐतिहासिक धरोहर गरगज के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है।
शिकायत के बाद विजन लाइव में कई रिपोर्टें प्रकाशित हुईं, जिससे मामला प्रशासन की नजर में और प्रमुखता से आया।
प्राधिकरण और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने की जांच
खबरों के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी सहित अधिकारी और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।
टीम ने
भूमि की पैमाइश की,
निर्माण की स्थिति जांची,
और अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन व प्राधिकरण को सौंप दी।
अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के अगले ही दिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दस्ता गुलिस्तानपुर गांव पहुंचा और अधिसूचित भूमि से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत करते हुए धरोहर संरक्षण और भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम की मांग दोहराई।

**भूमि विवाद में बढ़ते तनाव को लेकर पुलिस भी सक्रिय
126/135 BNSAS के तहत दोनों पक्षों को नोटिस जारी**
भूमि विवाद का दायरा बढ़ने और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका देखते हुए पुलिस ने भी अब अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
थाना सूरजपुर के उपनिरीक्षक प्रताप चौधरी द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि
प्रथम पक्ष: चरण सिंह शर्मा, विनोद शर्मा और टीकम शर्मा
द्वितीय पक्ष: रविंद्र नागर, सुंदर शर्मा, आजाद सिंह और मनीष भाटी
के बीच जमीन के स्वामित्व और निर्माण को लेकर गंभीर तनाव बना हुआ है, जो किसी भी समय झगड़े या शांति व्यवस्था भंग की स्थिति पैदा कर सकता है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
रिपोर्ट के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त (तृतीय)/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सैन्ट्रल नोएडा ने दोनों पक्षों को धारा 126/135 BNSAS के तहत नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है कि क्यों न उन्हें 6 माह तक शांति बनाए रखने के लिए
₹50,000 के निजी मुचलके
और समान धनराशि की दो स्थानीय प्रतिभूतियों
पर पाबंद किया जाए।
26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
न्यायालय ने वाद की अगली तिथि 26 नवंबर 2025 निर्धारित कर दी है।

“विजन लाइव” का विश्लेषण
इस पूरे प्रकरण में शिकायत → मीडिया रिपोर्टिंग → प्रशासनिक जांच → अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई → और अब पुलिस द्वारा मुचलके की कार्यवाही—इन सबने मिलकर मामले को व्यापक प्रशासनिक दखल वाले चरण में पहुंचा दिया है।
गुलिस्तानपुर की प्राचीन गरगज धरोहर और अधिसूचित भूमि को लेकर ग्रामीणों की चिंता अब सरकार के सभी स्तरों तक पहुंच चुकी है।