किडनैपिंग, बलात्कार और पॉक्सो केस में अभियुक्त बरी


अधिवक्ता जीवन सिंह राणा की शानदार पैरवी से किडनैपिंग, बलात्कार और पॉक्सो केस में अभियुक्त बरी

📍 मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
जिला गौतमबुद्धनगर की अदालत ने आज एक चर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए किडनैपिंग, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे से अभियुक्त को बरी कर दिया।

मामला थाना फेस-2 क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता ने 17 दिसंबर 2019 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1068/2019 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 IPC तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त पर आरोप लगाया गया कि उसने पीड़िता का अपहरण कर बलात्कार किया है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता जीवन सिंह राणा ने अदालत में सशक्त पक्ष रखते हुए कहा कि यह मुकदमा पूरी तरह से झूठे आरोपों पर आधारित है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियुक्त और पीड़िता की जान-पहचान नीतू नामक महिला के माध्यम से हुई थी। यही महिला अभियुक्त को लगातार चर्च ले जाती थी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। जब अभियुक्त ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, तो उसी महिला की साजिश के तहत उसे इस मामले में फंसा दिया गया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की गहन पड़ताल की। बचाव पक्ष की ठोस बहस और पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

इस फैसले के बाद अधिवक्ता जीवन सिंह राणा की जोरदार पैरवी की कानूनी हलकों में सराहना की जा रही है।


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