जानिएः- यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की  77 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
77 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की संपन्न हुई 77वीं बोर्ड बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
कुल 1620 एकड़ भूमि तथा साथ ही साथ टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना में मिक्स लैण्ड यूज के अन्तर्गत ग्राम टप्पल की लगभग 1720 एकड भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय

 

एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना  (One Time Settlement Policy 2023/04)  पुनः लाई जाएगी

100 Bedded Pediatric Hospital की स्थापना हेतु  M/s.Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd. aका भूखण्ड निरस्त

इण्डिया एक्सपोजिषन मार्ट लि0 में आयोजित होने वाले 21 सितम्बर, 2023 से 25 सितम्बर, 2023 तक UP International Trade Show 2023  में यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रतिभाग करेगा

 

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यापालक अधिकारी डा0 अरूणवीर सिंह ने पत्रकारों को बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए

 

विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराषि को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की मांग पर चौथी बार पुनः ओ.टी.एस योजना

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/यीडा सिटी

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की  77 वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई और जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यापालक अधिकारी डा0 अरूणवीर सिंह ने पत्रकारों को बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम रूस्तमपुर, पचोकरा तहसील जेवर तथा मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, आच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डूंगरपुर रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मूॅजखेडा, गुनपुरा, फतेहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर तहसील सदर जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्राधिकरण के सुनियोजित विकास योजना हेतु अधिग्रहीत भ्ूमि के सापेक्ष प्रस्तुत आबादी सम्बंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल ;प्रबंधन एवं विनियमितीकरणद्ध विनियमावली 2011 संषोधित 2014 के अनुपालन में लीज बैक की कार्यवाही की गई। कृत कार्यवाही के अनुसार 17 ग्रामों के लीज बैक के कुल 205 प्रकरणों को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देष दिया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा पिछली बोर्ड बैठक दिनांक 20.2.2023 में नोएडा इन्टरनेषनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10 एवं 09 तथा नोएडा इन्टरनेषनल एयरपोर्ट के नार्थ, ईस्ट तथा वेस्ट साईट  से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षेत्र तथा भविश्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृश्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चौडाई में भूमि क्रय की दर रू.3100.00 प्रतिवर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी एवं 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड की राषि सहितद्धअथवा रू.2728.00 प्रति वर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी सहितद्ध व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड दिये जाने के क्रय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। अब क्षेत्र के किसानों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में एक समान भूमि क्रय दर की मांग की जा रही है तथा कम दरों पर भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है जिसके कारण प्राधिकरण को उक्त के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों यथा सैक्टर 17, 17ए, 18, 20, 22ई, 22डी, 24 आदि में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक आदि हेतु भूमि क्रय करने में कठिनाईयॉं उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में सुसंगत प्रस्ताव षासन को संदर्भित करने का निर्देष दिया गया। षासन से अनुमोदन/अनापत्ति के पष्चात इस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

ओ.टी.एस योजना
विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराषि को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की मांग पर चौथी बार पुनः ओ.टी.एस योजना

64.07 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट बंच याचिका संख्या 26767/2010 कमल षर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेष दिनांक 26.05.2023 के द्वारा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर, धनौरी, कादरपुर, रूस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, पचोकरा व अच्छेजा बुजुर्ग में योजित 80 प्रतिषत से अधिक रिट याचिकायें निरस्त कर दी गई हैं। उपरोक्त ग्रामों में 80 प्रतिषत से अधिक रिट याचिकायें वापिस होने के कारण षासनादेष संख्या 2022/77-3-15-06सी/12 दिनांक 04.11.2015 मेंं दी गई व्यवस्था के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिकर/No Litigation Incenative वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत नियोजित सैक्टर-09 ;लगभग 820 एकड़द्ध व सैक्टर 11 ;लगभग 800 एकड़द्धके अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित कुल 1620 एकड़ भूमि तथा साथ ही साथ टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना में मिक्स लैण्ड यूज के अन्तर्गत ग्राम टप्पल की लगभग 1720 एकड भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण के नियोजित सैक्टर 09 एवं 11 के अन्तर्गत भविश्य में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनायें लायी जानी हैं, जिस हेतु उक्त सैक्टरों में आने वाले ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना आवष्यक है। साथ ही प्राधिकरण की टप्पल बाजना लॉजिस्टिक योजना के समीप मिक्स लैण्ड यूज क्षेत्र की भूमि का अर्जन किया जाना भी प्राधिकरण हित में आवष्यक है। उन्होंने बताया कि  यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा ग्राम फलेंदा बांगर में पूर्व से संचालित गौषाला परिसर में निराश्रित/बेसहारा गौवंष की संख्या में अप्रत्याक्षित वृद्धि के दृश्टिगत परिसर में अतिरिक्त 06 षैड, 02 नग भूसा स्टोर, 01 खल-चोकर स्टोर तथा पहुंच मार्ग का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर रू.720 लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि गौषाल में रक्षित गौवंष की संख्या 300 के सापेक्ष 575 होने की वजह से यह व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की कडी में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित विभिन्न आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि सेक्टरों में निर्माण एवं विकास कार्य तथा राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्व परियोजना जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के दृश्टिगत पुलिस विभाग को प्राधिकरण द्वारा 03 इनेवा तथा 03 बुलेरो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि     प्राधिकरण द्वारा एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2023/04)  पुनः लाये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। – प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराषि को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की मांग पर चौथी बार पुनः ओ.टी.एस योजना लायी गयी है। प्राधिकरण में वर्तमान में समस्त योजनाओं में अभी भी लगभग 9812 डिफाल्ट आवंटी अवषेश है जिन परं लगभग रू.4439 करोड से अधिक की डिफाल्ट धनराषि है। उक्त की प्राप्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा पुनः ओ.टी.एस योजना 01 माह हेतु 01.08.2023 से लायी जाएगी।  इस बार डिफाल्ट धनराषि तथा भविश्य की देय किष्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर dues मे बनाया जाएगा। डिफाल्ट में से केवल  Penal interest  माफ किया जाएगा। इस प्रकार जो ओ.टी.एस धनराषि बनेगी वह यदि पचास लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराषि जमा की जाएगी।  गणना के उपरान्त यदि देय धनराषि रूपये पचास लाख से अधिक है, तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराषि जमा करनी होगी। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त केवल ई.डब्ल्यू.एस., एल0आई0जी, एम0आई0जी0, आवासीय भूखण्ड व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्डों पर ही यह एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।  उन्होंने बताया कि      प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की सम्पिŸायों यथा औद्योगिक, डाटा सेन्टर, मिक्सलैण्ड यूज एवं क्योस्क में नौएडा ग्रेटर व नौएडा प्राधिकरण की तरह रोल-ओवर की नीति को ई-निविदा प्रक्रिया में जोडा गया है। इसमें प्रथम बार में समुचित आवेदन प्राप्त न होने की दषा में निविदा की अंतिम तिथि को 02 बार 07-07 दिन के लिये बढाया जायेगा। साथ ही.      प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाईसेज पार्क योजना के अन्तर्गत औशध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पी.एल.आई. स्कीम को प्राधिकरण की प्रकाषित योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही Oxygen Concentrator and N95 Mask को टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गत उल्लिखित उत्पादों की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की मेडिकल डिवाईसेज पार्क की पूर्व में प्रकाषित स्कीमों के ऐस आवंटी जिनके पक्ष में Oxygen Concentrator  के उत्पादन हेतु आवंटन किया गया है, को अपना उत्पाद परिवर्तित  ;टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गतद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की गई।

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई और जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

उन्होंने बताया कि   उत्तर प्रदेष वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु षासनादेष संख्या 20/2023/1048/77-6-2023-4;(एम)/2022 दिनांक 13 अपै्रल, 2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (SOP) को अंगीकृत किय गया। उन्होंने कहा कि   प्राधिकरण द्वारा वैष्विक माहामारी कोविड के दृश्टिगत   100 Bedded Pediatric Hospital की स्थापना हेतु  M/s.Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd. aका भूखण्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया।  M/s.Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd के पक्ष में भूखण्ड संख्या PH- 1, पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर का आवंटित किया गया था। परन्तु निर्धारित समय तक भी हॉस्पिटल का निर्माण न करने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किए जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि  यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय पॉकेट/सैक्टरों में 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न हो पाने के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाये। अब मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 09 ग्रामों में किसानों द्वारा योजित रिट याचिकाओं को खारिज किये जाने के कारण किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण कर विकास कार्यो, सम्पर्क मार्गों का निर्माण आदि का कार्य करवाया जाना है। ऐस में आवंटियों की मांग एवं कार्य की आवष्यकता के दृश्टिगत समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निश्पादित किये जाने हेतु दिनांक 30.09.2023 तक ;जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेशित की जा चुकी हैद्ध निःषुल्क समय विस्तरण प्रदान करने तथा समस्त आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के जिन आवंटियों/अंतरिकियों द्वारा पूर्व में लीज डीड निश्पादित की जा चुकी है, को भवन निर्माण हेतु 31.03.2024 तक का निःषुल्क समय विस्तरण प्रदान किया गया। इसके साथ ही.  यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। उन्होंने बताया कि .  यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा इण्डिया एक्सपोजिषन मार्ट लि0 में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 से 25 सितम्बर, 2023 तक होने वाले UP International Trade Show 2023  में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में एसीईओ कपिल चौधरी और ओएसडी शैलेंद्र भाटिया समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

 आइए बिंदुवार भी जानिएः- यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की संपन्न हुई 77वीं बोर्ड बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की संपन्न हुई 77वीं बोर्ड बैठक
  1. लीज बैक – यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम रूस्तमपुर, पचोकरा तहसील जेवर तथा मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, आच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डूंगरपुर रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मूॅजखेडा, गुनपुरा, फतेहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर तहसील सदर जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्राधिकरण के सुनियोजित विकास योजना हेतु अधिग्रहीत भ्ूमि के सापेक्ष प्रस्तुत आबादी सम्बंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल ;प्रबंधन एवं विनियमितीकरणद्ध विनियमावली 2011 संषोधित 2014 के अनुपालन में लीज बैक की कार्यवाही की गई। कृत कार्यवाही के अनुसार 17 ग्रामों के लीज बैक के कुल 205 प्रकरणों को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देष दिया गया।

 

  1. प्रतिकर दर – उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पिछली बोर्ड बैठक दिनांक 20.2.2023 में नोएडा इन्टरनेषनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10 एवं 09 तथा नोएडा इन्टरनेषनल एयरपोर्ट के नार्थ, ईस्ट तथा वेस्ट साईट से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षेत्र तथा भविश्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृश्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चौडाई में भूमि क्रय की दर रू.3100.00 प्रतिवर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी एवं 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड की राषि सहितद्धअथवा रू.2728.00 प्रति वर्गमीटर ;एक्सग्रेसिया, वार्शिकी सहितद्ध व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड दिये जाने के क्रय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। अब क्षेत्र के किसानों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में एक समान भूमि क्रय दर की मांग की जा रही है तथा कम दरों पर भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है जिसके कारण प्राधिकरण को उक्त के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों यथा सैक्टर 17, 17ए, 18, 20, 22ई, 22डी, 24 आदि में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक आदि हेतु भूमि क्रय करने में कठिनाईयॉं उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में सुसंगत प्रस्ताव षासन को संदर्भित करने का निर्देष दिया गया। षासन से अनुमोदन/अनापत्ति के पष्चात इस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण
  1. 64.07 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर – मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट बंच याचिका संख्या 26767/2010 कमल षर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेष दिनांक 26.05.2023 के द्वारा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर, धनौरी, कादरपुर, रूस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, पचोकरा व अच्छेजा बुजुर्ग में योजित 80 प्रतिषत से अधिक रिट याचिकायें निरस्त कर दी गई हैं। उपरोक्त ग्रामों में 80 प्रतिषत से अधिक रिट याचिकायें वापिस होने के कारण षासनादेष संख्या 2022/77-3-15-06सी/12 दिनांक 04.11.2015 मेंं दी गई व्यवस्था के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिकर/ No Litigation Incenative वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

 

  1. यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत नियोजित सैक्टर-09 ;लगभग 820 एकड़द्ध व सैक्टर 11 ;लगभग 800 एकड़द्धके अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित कुल 1620 एकड़ भूमि तथा साथ ही साथ टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना में मिक्स लैण्ड यूज के अन्तर्गत ग्राम टप्पल की लगभग 1720 एकड भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण के नियोजित सैक्टर 09 एवं 11 के अन्तर्गत भविश्य में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनायें लायी जानी हैं, जिस हेतु उक्त सैक्टरों में आने वाले ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना आवष्यक है। साथ ही प्राधिकरण की टप्पल बाजना लॉजिस्टिक योजना के समीप मिक्स लैण्ड यूज क्षेत्र की भूमि का अर्जन किया जाना भी प्राधिकरण हित में आवष्यक है।

 

  1. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा ग्राम फलेंदा बांगर में पूर्व से संचालित गौषाला परिसर में निराश्रित/बेसहारा गौवंष की संख्या में अप्रत्याक्षित वृद्धि के दृश्टिगत परिसर में अतिरिक्त 06 षैड, 02 नग भूसा स्टोर, 01 खल-चोकर स्टोर तथा पहुंच मार्ग का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर रू.720 लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि गौषाल में रक्षित गौवंष की संख्या 300 के सापेक्ष 575 होने की वजह से यह व्यवस्था की जा रही है।

 

  1. प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित विभिन्न आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि सेक्टरों में निर्माण एवं विकास कार्य तथा राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्व परियोजना जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के दृश्टिगत पुलिस विभाग को प्राधिकरण द्वारा 03 इनेवा तथा 03 बुलेरो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

 

  1. प्राधिकरण द्वारा एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2023/04)  पुनः लाये जाने के सम्बन्ध में – प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराषि को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की मांग पर चौथी बार पुनः ओ.टी.एस योजना लायी गयी है। प्राधिकरण में वर्तमान में समस्त योजनाओं में अभी भी लगभग 9812 डिफाल्ट आवंटी अवषेश है जिन परं लगभग रू.4439 करोड से अधिक की डिफाल्ट धनराषि है। उक्त की प्राप्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा पुनः ओ.टी.एस योजना 01 माह हेतु 01.08.2023 से लायी जाएगी।  इस बार डिफाल्ट धनराषि तथा भविश्य की देय किष्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर कनमे बनाया जाएगा। डिफाल्ट में से केवल चमदंस पदजमतमेज माफ किया जाएगा। इस प्रकार जो ओ.टी.एस धनराषि बनेगी वह यदि पचास लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराषि जमा की जाएगी।  गणना के उपरान्त यदि देय धनराषि रूपये पचास लाख से अधिक है, तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराषि जमा करनी होगी। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त केवल ई.डब्ल्यू.एस., एल0आई0जी, एम0आई0जी0, आवासीय भूखण्ड व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्डों पर ही यह एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  2. प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की सम्पिŸायों यथा औद्योगिक, डाटा सेन्टर, मिक्सलैण्ड यूज एवं क्योस्क में नौएडा ग्रेटर व नौएडा प्राधिकरण की तरह रोल-ओवर की नीति को ई-निविदा प्रक्रिया में जोडा गया है। इसमें प्रथम बार में समुचित आवेदन प्राप्त न होने की दषा में निविदा की अंतिम तिथि को 02 बार 07-07 दिन के लिये बढाया जायेगा।

    समाधान पॉलिसी योजना लागू
    ई.डब्ल्यू.एस., एल0आई0जी, एम0आई0जी0, आवासीय भूखण्ड व 07 प्रतिषत आबादी भूखण्डों पर ही यह एक मुष्त समाधान पॉलिसी योजना लागू
  3. प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाईसेज पार्क योजना के अन्तर्गत औशध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पी.एल.आई. स्कीम को प्राधिकरण की प्रकाषित योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही Oxygen Concentrator and N95 Mask को टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गत उल्लिखित उत्पादों की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की मेडिकल डिवाईसेज पार्क की पूर्व में प्रकाषित स्कीमों के ऐस आवंटी जिनके पक्ष में Oxygen Concentrator के उत्पादन हेतु आवंटन किया गया है, को अपना उत्पाद परिवर्तित  ;टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गतद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की गई।
  4. उत्तर प्रदेष वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु षासनादेष संख्या 20/2023/1048/77-6-2023-4;(एम)/2022 दिनांक 13 अपै्रल, 2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (SOP) को अंगीकृत किय गया।
  5. प्राधिकरण द्वारा वैष्विक माहामारी कोविड के दृश्टिगत 100 100Bedded Pediatric Hospital की स्थापना हेतु  M/s.Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd. aका भूखण्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया। M/s.Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd के पक्ष में भूखण्ड संख्या PH- 1, पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर का आवंटित किया गया था। परन्तु निर्धारित समय तक भी हॉस्पिटल का निर्माण न करने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया ।
किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर
किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण कर विकास कार्यो, सम्पर्क मार्गों का निर्माण आदि का कार्य करवाया जाना है
  1. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय पॉकेट/सैक्टरों में 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न हो पाने के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाये। अब मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 09 ग्रामों में किसानों द्वारा योजित रिट याचिकाओं को खारिज किये जाने के कारण किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण कर विकास कार्यो, सम्पर्क मार्गों का निर्माण आदि का कार्य करवाया जाना है। ऐस में आवंटियों की मांग एवं कार्य की आवष्यकता के दृश्टिगत समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निश्पादित किये जाने हेतु दिनांक 30.09.2023 तक(जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेशित की जा चुकी है) निःषुल्क समय विस्तरण प्रदान करने तथा समस्त आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के जिन आवंटियों/अंतरिकियों द्वारा पूर्व में लीज डीड निश्पादित की जा चुकी है, को भवन निर्माण हेतु 31.03.2024 तक का निःषुल्क समय विस्तरण प्रदान किया गया।
  2. यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया।
  3.  यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा इण्डिया एक्सपोजिषन मार्ट लि0 में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 से 25 सितम्बर, 2023 तक होने वाले UP International Trade Show 2023  में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया गया है

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