
क्राइम रिपोर्टर / गौतमबुद्धनगर
मीडिया ट्रायल कर झूठी खबर छापकर रंगदारी के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक प्रेस नोट इस मामले में जारी किया गया है ,जिसे हम हूबहू पब्लिश कर रहे हैं।
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प्रेस विज्ञप्ति
थाना बिसरख पुलिस द्वारा मीडिया ट्रायल कर झूठी खबर छापकर रंगदारी लेने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः
दिनांक 23.03.2025 को वादी द्वारा थाना बिसरख पर लिखित तहरीर देकर सूचना दी गई कि दिनांक 18.12.2023 को वादी अपने प्रोपर्टी के कार्यालय से अपने घर जा रहा था तभी वादी के ऊपर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, वादी को उपचार हेतु वादी के पार्टनर(भाई) द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कर उपचार कराया जा रहा था, तभी दिनांक 19.12.2023 को वादी के मोबाइल पर आदित्य शर्मा का कॉल आया जिसने वादी की कम्पनी को बदनाम करने व वादी के साथ हुई घटना का मीडिया ट्रॉयल कर झूठी खबर छापने की धमकी देते हुए बताया कि वह और ट्राईसिटी का मालिक पंकज पराशर, हम दोनो रवि काना गैंग से जुडे हुए लोग है और उक्त घटना की खबर वादी के पक्ष में चलाने के लिये 10 लाख रूपये मांगे। इसके उपरान्त वादी द्वारा अपने परिजनो से बात कर डर के कारण चार लाख रुपये आदित्य शर्मा को दिये गये तथा पंकज पराशर से बात कर रुपये मिलने की पुष्टी कर दी। इसके उपरान्त उसी दिन शाम को ट्राईसिटी पर वादी पक्ष में खबर चलाई गयी। इसके उपरान्त पंकज पराशर वादी के 04 लाख रुपये से सन्तुष्ट नहीं हुआ और आदित्य के अनुसार उसने कहा की बाकी के रुपये और दो जिसके बाद ट्राईसिटी पर खबर देखी तो इस बार पंकज पराशर की तरफ से खबर चलायी गयी कि युवक ने दोस्त से खुद को गोली मरवाई। उसकी इस धमकी और खबर को देखकर हम लोग(वादी) डर गये और पैसे का इन्तजाम करने मे लग गये। दिनांक 20.12.2023 को दो लाख रुपये आदित्य को दिये गये। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वादी की तहरीर सूचना के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0-201/2025 धारा 386/506 भादवि पंजीकृत किया गया।
कार्यवाही का विवरणः
दिनांक-24.03.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा जलपुरा रोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से प्राप्त सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की ब्रेजा कार संख्या डीएल 5 सीएस 1330 को रूकने का इशारा किया गया जिसपर कार चालक द्वारा कार की स्पीड कम नही की गयी। पुलिस टीम द्वारा द्वारा बैरियर की मदद से उक्त ब्रेजा कार को रोका गया तथा कार चालक से जानकारी करने पर उसके द्वारा अपना नाम आदित्य शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा बताया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर सिल्वर कलर मय 04 जिन्दा कारतूस, एक सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड-5 मोबाइल तथा एक एप्पल कम्पनी का आईफोन बरामद हुआ है। अभियुक्त आदित्य शर्मा थाना बिसरख पर पंजीकृत मु0अ0स0-201/2025 धारा 386/506 भादवि में प्राथमिकी नामित एवं वांछित अभियुक्त है।
पूछताछ का विवरणः
अभियुक्त आदित्य शर्मा, ट्राइसिटी के पत्रकार पंकज पाराशर के साथ काम करता है। पंकज पाराशर द्वारा वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा की कम्पनी को बदनाम करने की नियत से पहले ट्राइसिटी पोर्टल पर झूठी खबर चलायी तथा ट्राइसिटी के मालिक पंकज पाराशर के कहने पर अभियुक्त आदित्य शर्मा द्वारा वादी मुकदमा से ट्राइसिटी पोर्टल पर झूठी खबर चलाने के लिए दिनांक 18.12.2023 को 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 19.12.2023 को 04 लाख रूपये रंगदारी दी गयी। उसके बाद पुनः झूठी खबर चलाने की एवज में पुनः रंगदारी मांगी गयी। वादी मुकदमा के द्वारा डर की वजह से दिनांक 20.12.2023 को 2 लाख रूपये की रंगदारी दी गयी। उसके बाद ट्राइसिटी के पत्रकार पंकज पाराशर द्वारा चलाई गयी खबर को बदल कर वादी के पक्ष में ट्राइसिटी पोर्टल पर खबर चलायी गयी।
पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरणः
1.मु0अ0सं0-0204/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0-201/2025 धारा 386/506 भादवि थाना बिसरख, कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर।
बरामदगी का विवरणः
1-एक पिस्टल .32 बोर सिल्वर कलर मय 04 जिन्दा कारतूस
2-एक सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड-5 मोबाइल
3-एक एप्पल कम्पनी का आईफोन
मीडिया सेल
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर