किसानों के हक में फैसला:– आबादी के भूखंड दिए जाने की प्रक्रिया शुरू

 

ग्रेटर नोएडा के 07 गांवों के 615 किसानों को जल्द मिलेगा आबादी भूखंड

उच्चस्तरीय समिति की सिफ़ारिशों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अमल शुरू किया

किसानों केे आबादी भूखंडों की पात्रता तय करने को शिविर 14 दिसंबर से शुरू

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी” /ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की मांगों निर्णय करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों और मुख्य सचिव के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के 7 गांवों के 615 किसानों की पात्रता सूची का प्रकाशन के बाद सुनवाई पूरी कर ली गई है। एक माह में किसानों को आबादी भूखंड के आवंटित करने का लक्ष्य है।

दरअसल, किसानों की मांगोें पर अमल करने के लिए शासन ने राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में मेरठ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर की तीन सदस्यीय समिति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस समिति की सिफारिशों पर अमल करने के लिए विगत 7 दिसंबर को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्राधिकरण, पुलिस व प्रशासन के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव के निर्देशों के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने भूलेख विभाग को 7 गांवों के 615 किसानों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दें, कि आबादी भूखंडों के लिए वही किसान पात्र होगा, जिसका नाम 28 जनवरी 1991 से पूर्व खतौनी मेें दर्ज हो और वह यहां का मूल निवासी हो। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी भूलेख गिरीश कुमार झा ने बताया कि सैनी, सिरसा, पतवाड़ी, थापखेड़ा, घंघोला, रोजा याकूबपुर और इटैहरा गांव के 615 किसानों के आबादी भूखंडों का आवंटन जल्द करने की तैयारी हैं। इन किसानों की पात्रता पात्रता सूची का प्रकाशन के बाद सुनवाई पूरी कर ली गई है। एक माह में किसानों को आबादी भूखंडों के आवंटन की तैयारी है। इसके साथ ही उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 62 गांवों के 3532 किसानों की पात्रता तय करने के लिए गांवों में 14 दिसंबर से शिविर का आगाज होने जा रहा है। पहले दिन सिराजपुर और कैलाशपुर में शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग के एसडीएम या ओएसडी और तहसीलदार स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। गांव में सार्वजनिक स्थल पर सुबह 11 बजे से शिविर लगाया जाएगा। पात्रता तय करने के लिए किसानों से नक्शा-11, आधार प्रमाणपत्र, आवेदन और मूल किसान के जीवित न रहने पर वारिसान प्रमाणपत्र आदि कागजात लिए जा रहे हैं। बता दें, कि आबादी भूखंडों के लिए वही किसान पात्र होगा, जिसका नाम 28 जनवरी 1991 से पूर्व खतौनी मेें दर्ज हो और वह यहां का मूल निवासी हो।  लीजबैक के जिन प्रकरणों को शासन ने सही पाया है और लीजडीड करने की अनुमति दे दी है, उन किसानों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी कर इनकी लीज डीड कराने की तैयारी है।

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