अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार, न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने संरक्षिका मां नसीम जैदी को 10,000/- रूपये और दोनो बेटियों को भी 10,000-10,000 रूपये दिए जाने का आदेश सुनाया
पीडिता नसीम जैदी ने गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत में शौहर अली इमरान मिर्जा से अंतरिम भरण पोषण के रूप में 50,000/- रूपये दिलाए जाने के लिए अर्जी दी
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
मां और दोनों बेटियों को भरण पोषण के रूप में 30 हजार रूपये प्रतिमाह दिए का आदेश दिया गया है। गौतमबुद्धनगर के अपर प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय ने संरक्षिका माता और दोनो बेटियों के मामले में यह आदेश सुनाया है।
नसीम जैदी पुत्री एएच जैदी मूल निवासी नगीना बिजनौर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी 49,ए धवलगिरी-टू, सेक्टर-14, नोएडा का विवाह अली इमरान मिर्जा पुत्र मुंशीर अली मिर्जा निवासी ग्राम सांखनी जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी ए, 114, सेक्टर-55, नोएडा के साथ 9 अक्टूबर सन 2011 को हुआ था। शादी के बाद दिनांक 18-07-20212 को बडी बेटी इबा अली और दूसरी बेटी इनाया अली दिनांक 24-07-2017 को पैदा हुईं। मियां बीबी के बीच मनमुटाव हुआ और फिर अलग रहना शुरू कर दिया। वर्ष 2013 में सुलह समझौता हुआ और दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बाद फिर झुगडा शुरू हो गया और बात मारपीट तक भी आ पहुंची। आखिर मामला पुलिस तक आ पहुंचा और नोएडा के थाना में 14 अप्रैल-2021 को एफआईआर दर्ज हुई।
पीडिता नसीम जैदी ने गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत में शौहर अली इमरान मिर्जा से अंतरिम भरण पोषण के रूप में 50,000/- रूपये दिलाए जाने के लिए अर्जी दी। उधर विपक्षी की ओर से सीमित आय का हवाला देते हुए 50,000/-रूपये दिए जाने में असमर्थता जताई गई। पीडिता नसीम जैदी के अधिवक्ता मौ0 इल्यास खान ने बताया कि अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार, न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने संरक्षिका मां नसीम जैदी को 10,000/- रूपये और दोनो बेटियों को भी 10,000-10,000 रूपये दिए जाने का आदेश सुनाया है।