गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने फैसला सुनाया
संबंधित पक्षों की गवाही, सुबूतों और दलीलों को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर बुद्धि सागर मिश्र ने एक पक्षीय रूप से शोभा देवी एवं रिंकू के बीच विवाह विच्छेदित किए जाने का आदेश सुनाया है। यह तलाक दिलाए जाने का फैसला वाकई सत्य की जीत है-पीडित शोभा देवी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता चौधरी प्रियंका अत्री एडवोकेट
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/गौतमबुद्धनगर
एक दुखी पत्नी को तलाक दिलाया गया है। शोभा देवी और रिंकू के बीच हुए तलाक का यह मामला गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत से आया है। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर बुद्धि सागर मिश्र ने एक पक्षीय रूप से शोभा देवी एवं रिंकू के बीच विवाह विच्छेदित किए जाने का आदेश सुनाया है।
पीडित शोभा देवी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता चौधरी प्रियंका अत्री एडवोकेट ने बताया कि शोभा देवी पुत्री ईश्वर सिंह निवासी मानसरोवर पार्क, छपरौला, थाना बादलपुर, जिलाः- गौतमबुद्धनगर का विवाह रिंकू पुत्र झुम्मन सिंह निवासी भीम नगर, विजय नगर, गाजियाबाद के साथ दिनांक 13-12-2012 को हिंदु रीति रिवाजांं व परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ था।
कुछ दिन बाद ही विवाहिता को दहेज आदि के लिए परेशान किए जाने लगा और यह दौर मारपीट तक जा पहुंचा। विपक्षी के संसर्ग से विवाहिता को एक बेटा भी हुआ जिससे छीन कर वह ले गया। हद तो यह हो गई कि आए दिन मारपीट की जानी लगी और आखिर दिनांक 19-08-2019 को मारपीट कर घर से बाहर निकाल ही दिया गया। नोएडा में सहारा चौक सेक्टर-65 में जब विवाहिता सडक पर थी तो विपक्षी ने पीछा करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू आदि से हमला तक किया। कुछ लोगों के आता हुआ देख कर विपक्षी भाग खडा हुआ। उधर लोगों ने विवाहिता को फोर्टिस हॉस्टिल में भर्ती कराया और फिर संबंधित थाना फेस-3 में घटना की रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि संबंधित पक्षों की गवाही, सुबूतों और दलीलों को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर बुद्धि सागर मिश्र ने एक पक्षीय रूप से शोभा देवी एवं रिंकू के बीच विवाह विच्छेदित किए जाने का आदेश सुनाया है। यह तलाक दिलाए जाने का फैसला वाकई सत्य की जीत है।