20 वर्ष का कठोर कारावास

क्राइम रिपोर्टर/ पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना सेक्टर-126 पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप  थाना सेक्टर-126 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2022 धारा 376(3) भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त नीरज पुत्र लोकमन निवासी फिरोजपुर, थाना नौझील, जिला मथुरा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर  मीडिया सेल की ओर से बताया गया है कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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